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स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी करी नयी होम आइसोलेशन गाइडलाइन, जानिए क्या हैं शर्तें।

देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीजों को होम आइसोलेशन पर जाने की छूट दी है। हालाँकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नयी होम आइसोलेशन गाइडलाइन में कोरोना संक्रमित व्यक्ति को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नयी होम आइसोलेशन गाइडलाइन ऐसे लोग के लिए है, जिनमे कोरोना के माइल्ड लक्ष्ण मौजूद हों। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने हलके कोरोना संक्रमित लक्षण वाले मरीजों की देखभाल के लिए 27 अप्रैल को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसे अब बदल दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की संशोधित गाइडलाइन में कुछ शर्तों के साथ हल्के लक्षण वाले रोगियों को होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है।

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स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला –

बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन गाइडलाइन के तहत कोरोना संक्रमित मरीजों को तीन श्रेणी में बांटा है। इसके अनुसार पहली श्रेणी में उन लोग को रखा जाता है। जिनमे कोरोना के लक्षण बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं, ऐसे लोगों को कोविड केयर सेंटर में रखा जाता है। दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग जिनमें कोरोना के एक से अधिक लक्षण मौजूद हों, इन्हें कोविड हेल्थ सेंटर में रखा जाता है। जबकि तीसरी श्रेणी में ऐसे लोगों को रखा है जिनमे कोरोना के सभी लक्षण मौजूद हो, इन्हें कोविड हॉस्पिटल में रखा जायेगा।

क्या है नयी होम आइसोलेशन गाइडलाइन –

* कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज को होम आइसोलेशन तभी किया जा सकता है, जब डॉक्टर उसे घर पर होम आइसोलेशन अपनाने की हिदायत दे।

* सबसे जरूरी बात ये है कि मरीज के घर में आइसोलेशन की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए जैसे कि आइसोलेशन के लिए पर्याप्त जगह।

* इस दौरान मरीज के साथ 24 घंटे एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

* होम आइसोलेशन के दौरान मरीज का अस्पताल के साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। साथ ही उसे इस दौरान उसे अपनी हर छोटी-बड़ी परेशानी की जानकारी अस्पताल को अनिवार्य रूप से देनी होगी।

* मरीज के फोन में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

* मरीज को समय- समय पर अपनी सेहत की जांच करानी होगी और उसकी रिपोर्ट की जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम भी कोरोना मरीज की निगरानी करेगी।

* होम आइसोलेशन में जाने वाले मरीज को एक फॉर्म भरना होगा और मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा।

संक्रमित व्यक्तियों के लिए निर्देश –

* व्यक्ति को तीन लेयर वाला सर्जिकल मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। जिसे हर 8 घंटे में बदलना जरुरी होगा। यदि किसी कारण से मास्क गीला या गंदा हो जाये तो तत्काल प्रभाव से बदलना होगा।

* मास्क को डिस्पोज करने से पहले 1% सोडियम हाइपो-क्लोराइट से डिसइन्फेक्ट करना होगा।

* मरीज को अपने कमरे में ही रहना होगा। घर के दूसरे सदस्यों खासकर बुजुर्गों और हाइपरटेंशन या दिल की बीमारी वाले लोगों से संपर्क नहीं करना होगा।

* मरीज को पर्याप्त आराम करना होगा और ज्यादा से ज्यादा पानी या तरल पदार्थों का सेवन करना होगा।

* श्वसन स्थिति से संबंधित जो निर्देश दिए गए हैं वे मानने पड़ेंगे।

* साबुन-पानी या अल्कोहॉल बेस्ड सैनिटाइजर से हाथों को कम से कम 40 सेकेंड तक धोना होगा।

* मरीज को अपनी पर्सनल चीजें दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी हैं।

* कमरे में जिन सतहों को बार-बार छूना पड़ता है (जैसे- टेबलटॉप, दरवाजों के कुंडी और हैंडल) उन्हें 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से साफ करना चाहिए।

* मरीज को डॉक्टर के निर्देश और दवाओं से जुड़ी सलाह माननी पड़ेगी।

* मरीज को हर दिन अपनी हालत और शरीर के तापमान की जांच स्वतः करनी होगी। अगर स्थिति बिगड़ने के लक्षण दिखें तो तुरंत बताना होगा।

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