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विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, पढ़े नियम।

मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने विदेश से आने वाले सभी नागरिकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन के जारी होने के बाद से यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में सरकार इंटरनेशनल हवाई सेवाओं को फिर से बहाल कर सकती है। कुछ दिन पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ़ इंडिया हरदीप सिहं पुरी ने अगस्त माह से इंटरनेशनल हवाई सेवाओं को फिर से बहाल करने का इशारा दिया था। उसके बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है।

विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए जारी हुए नई गाइडलाइन –

नई गाइडलाइन के तहत अब विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। इस दौरान सभी यात्रियों को 7 दिन तक अपने खुद के खर्च पर, सरकार द्वारा बनाये गए इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रहना होगा और बाकी के बचे 7 दिन यात्रियों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। हालाँकि जारी हुए इस नई गाइडलाइन में कुछ लोगों को विशेष शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। इसमें प्रेग्नेंट महिला, फैमेली में किसी की मौत हो जाना, व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो या फिर 10 साल से छोटे बच्चों का माता-पिता हो ऐसे लोगों को शामिल किया जायेगा। इन सभी के फ़ोन आरोग्य सेतु अप्प अनिवार्य रूप से इंस्टाल होना चाहिए।

विदेश से आने वाले यात्रियों के जारी नई गाइडलाइन के नियम –

* यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

* सभी यात्रियों कि थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी और थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वाले यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति होगी।

* हवाई यात्रा के अलावा यदि कोई बाइ रोड या समुद्र के रास्ते बॉर्डर क्रॉस कर के आता है, तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल यही रहेंगे। पहले थर्मल स्क्रीनिंग फिर प्रवेश की अनुमति।

* यात्री चाहे किसी भी माध्यम से यात्रा कर के बॉडर तक पहुंच रहा हो उसे एक सेल्फ-डेक्लेरेशन फॉर्म अनिवार्य रूप से भरना होगा। जिसकी एक कॉपी हेल्थ और इमिग्रेशन अधिकारियों के पास जाएगी।

* हवाई अड्डे और हवाई जहाज का सैनिटाइजेशन समय समय पर होता रहेगा। यात्रियों को हवाई अड्डे और हवाई जहाज में सोशल डिस्टेंसिंग नियमो का पालन करना होगा। सभी यात्रियों ने मास्क और ग्लव्स पहनने होंगे।

* फ्लाइट अराइवल के पश्च्यात यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसे पास करना जरूरी होगा यदि कोई इसे पास नहीं करता या उसमे कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसे तत्काल प्रभाव से आइसोलेट किया जाएगा।

* विदेश से आये सभी यात्रियों को 7 दिन तक सरकार की तरफ से बनाये गए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा और इसका खर्चा उन्हें खुद वहन करना होगा।

* नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को ट्वीट के माध्यम से कहा कि सभी यात्रियों को 14 दिनों के अनिवार्य रूप से क्वारंटीन होना होगा। इस दौरान कि स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वाले यात्रियों को 14 दिनों तक अपनी सेल्फ हेल्थ की मॉनिटरिंग करनी होगी और अगर उन्हें कोई लक्षण नजर आये तो अथॉरिटी से संपर्क करना होगा।


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