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प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्‍वत: संज्ञान।

कोरोना वायरस के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन का सबसे अधिक खामियाजा यदि कोई भुगत रहा है तो वह है इस देश का प्रवासी मजबूर। काम की तलाश में अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रहने आया यह प्रवासी मजदूर (Migrant Workers) आज अपने गावं जाने के लिए दर दर भटक रहा है। हालाँकि सरकार की तरफ से आपको घर जाने के लिए ट्रेन से लेकर प्लेन हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन शायद इन प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को घर जाने के लिए ना तो वह ट्रेन नसीब हुए और ना ही बस। रही बात प्लेन से जाने की तो उसमे जाने के सपने यह देखते नहीं। प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) की हो रही इस दुर्दशा पर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद सामने आना पड़ा है।

प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वत: संज्ञान में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे प्रवासी मजदूरों की इस हालत पर चिंता व्यक्त करते मामले को हुए खुद संज्ञान में लिया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर इस मामले पर गुरुवार 28 मई तक तक जवाब देने को कहा है।

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सुप्रीम कोट ने प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) की इस हालत के लिए सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकारों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि देश भर में लॉकडाउन की घोसणा होने के साथ ही हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर देश के किसी ना किसी हिस्से में अभी तक फसे हुए हैं। ये सब लॉकडाउन के बाद से अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के रोजाना चक्कर काट रहें हैं। इनमे से कई लोगों ने तो थक हार कर अब सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं और पैदल ही अपना बोरिया बिस्तर पकड़ झुलसाने वाली गर्मी में अपने परिवार के साथ निकल पड़े हैं, एक कभी ना खत्म होने वाली लम्बी यात्रा की और…।

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