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अनलॉक 5 (Unlock 5.0 Guidelines) गाइडलाइन जारी जानिए क्या खुलेगा क्या नहीं।

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 (Unlock 5.0 Guidelines) गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी हुई इस नई गाइडलाइन में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा स्पोर्ट्सपर्सन के लिए ट्रेनिंग हेतु स्वीमिंग पूल खोलन की अनुमति भी दी गयी है। अनलॉक 5 (Unlock 5.0 Guidelines) में लम्बे समय से बंद चल रहे एंटरटेनमेंट पार्क को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा जारी हुई इस नई अनलॉक 5 (Unlock 5.0 Guidelines) गाइडलाइन में स्कूलों को 15 अक्टूबर के बाद फिर से खोलने का निर्णय राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है। आईये जानते हैं विस्तार से अनलॉक 5 (Unlock 5.0 Guidelines) गाइडलाइन में क्या खुलेगा और क्या नहीं।

अनलॉक 5 (Unlock 5.0 Guidelines) गाइडलाइन
courtesy google

अनलॉक 5 (Unlock 5.0 Guidelines) गाइडलाइन :

  • नई अनलॉक 5 (Unlock 5.0 Guidelines) में अब सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, थिएटर को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, इसके लिए I&B मंत्रालय एसओपी जारी करेगा।
  • बिजनेस टू बिजनेस (B2B) एग्जिबिशंस लगाने की अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग SOP जारी करेगा।
  • स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग के हेतु स्वीमिंग फूल को को खोलने की अनुमित होगी। इसके लिए युवा और खेल मंत्रालय SOP जारी करेगा।
  • अम्‍यूजमेंट पार्क और अन्य खेल स्थानों को खोलने की भी अनुमति होगी। जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की और से SOP जारी होगी।
  • इन सभी को 15 अक्टूबर के बाद से खुलने की अनुमति होगी।
  • शिक्षा संस्थान, कोचिंग संस्थान, कॉलेज और स्कूल को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।
  • फ़िलहाल राज्य सरकार चाहे तो वह राज्य की मौजूदा स्थिति के आधार पर 15 अक्टूबर के बाद इन्हें फिर से खोलने के लिए निर्णय ले सकेंगे।
  • उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीजी के छात्रों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी। जिन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी।
  • ऑनलाइन टीचिंग पद्धति को और प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही डिस्टेंश लर्निग भी जारी रहेगी।
  • छात्रों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति चाहिए होगी।
  • सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, खेल, राजनीतिक समारोह को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों के साथ आयोजित करने की मंजूरी दी जा चुकी है।
  • बंद जगहों पर कैपेसिटी फीसदी और मैक्जिमम 200 लोगों की इजाजत होगी।
  • कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन पहले की तरह ही जारी रहेगा।
  • बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत होगी।
  • ऐसी जगहों पर फेस मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा।
  • कंटेनमेंट ज़ोन्स में नियम पहले की तरह ही सख्त होंगे जिन्हें आपको 31 अक्टूबर तक कड़ाई से पालन करना होगा।

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