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केंद्र सरकार ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइन, जानिए क्या खुलेगा क्या नहीं।

देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अब अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें अब कई और तरह कि छूट भी आपको मिलने लगेगी। सरकार की तरफ से अनलॉक-4 की गाइडलाइन ऐसे समय में जारी की गयी जब देश में रोजाना 75 हजार से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आ रहें हैं। ताजा हालत की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 35 लाख के पार हो गयी है। जिसमें से अब तक 63 हजार से अधिक लोगों को वायरस के चलते अपनी जान से हाथ गँवाना पड़ा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी की देश में 1 सितंबर से लागू होने वाला अनलॉक-4 कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को कितना नीचे लाता है या फिर कितना अधिक बढ़ता है। इसकी स्थिति आने वाले कुछ समय में साफ़ हो जाएगी। चलिए जानते हैं अनलॉक-4 की गाइडलाइन में आपको क्या-क्या छूट मिलेंगी और किन चीजों पर अभी भी रहेगी पाबंदी।

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जारी हुई अनलॉक-4 की गाइडलाइन :

क्या खुलेगा –

  • लगभग पांच महीने बाद 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो सेवाओं को गाइलाइंस के अनुसार चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।
  • 21 सितंबर से खेल, मनोरंजन, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कार्यक्रम में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान हैंडवॉश करना और मास्क पहनना जरूरी होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी।
  • 21 सितंबर से ओपन एयर थिअटर को फिर से शुरू कीए जाने की अनुमति होगी।
  • राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 21 सितंबर से 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की अनुमति होगी।
  • 21 सितंबर से कंटनेमेंट जोन से बाहर आने वाले सभी स्कूलों के 9 तथा 12वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति होना अनिवार्य है।
  • जारी हुए नई गाइडलाइन के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की कोई इजाजत लेने की जरूरत होगी।
  • 21 सितंबर से टेक्निकल और प्रफेशनल प्रोग्राम्स (जिनमें लैब या प्रैक्टिकल की जरूरत है) वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पीएचडी के स्टूडेंट्ट के लिए उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे।

किस पर जारी रहेंगी पाबंधी –

  • कंटेनमेंट जोन्स में पहले की तरह 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
  • सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क अभी बंद रहेंगे।
  • स्वीमिंग पूल भी अभी बंद रहेंगे।

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