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धार्मिक स्थल, होटल, मॉल्स और रेस्तरां को लेकर जारी हुई नई अनलॉक 1.0 गाइडलाइन। पढ़े सभी नियम विस्तार से ….।

देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या के बीच अब अनलॉक 1.0 का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। जिसके तहत धार्मिक स्थल, होटल, मॉल्स और रेस्तरां को 8 जून से खोला जाना तय हुआ था। हालांकि इन्हें खोलने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अपने स्तर पर निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करी थी। लेकिन अब लगातार तेजी से बड़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए गृह मंत्रालय ने धार्मिक स्थल, होटल, मॉल्स और रेस्तरां को 8 जून से फिर से खोलने के लिए नई अनलॉक 1.0 गाइडलाइन जारी कर दी है। धार्मिक स्थल, होटल, मॉल्स और रेस्तरां को लेकर जारी हुई इस नई अनलॉक 1.0 गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करने, मास्क पहनने और धार्मिक स्थलों पर मूर्ति आदि न छूने जैसे नियम शामिल है। आईये जानते हैं धार्मिक स्थल, होटल, मॉल्स और रेस्तरां को लेकर जारी हुई नई अनलॉक 1.0 गाइडलाइन के बारे में विस्तार से।

Contents

अनलॉक 1.0 गाइडलाइन –

धार्मिक स्थलों के लिए –

* धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर आवश्यक रूप से होना चाहिए।

* प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

* सिर्फ मास्क पहनकर आने वालों को ही मंदिर परिसर में आने की अनुमति होगी।

* धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने से पहले जूते-चप्पलों को अपनी गाड़ी में ही रखकर आएं।

* सोशल डिस्टेंसिंग बनाना अनिवार्य होगा फिर चाहे वो मंदिर का पार्किंग स्थल हो या मंदिर के अंदर का।

* मंदिर परिसर की आसपास की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

* मंदिर में प्रवेश और निकासी दोनों के लिए अलग गेट होंगे।

* मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ-पैर को साबुन से धोकर जाएँ।

* मंदिर में प्रसाद वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।

* मूर्तियों और धार्मिक पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी।

* एक साथ भीड़ इक्कठा करने पर प्रतिबंध रहेगा।

* फ्लोर को दिन में कई बार धोया जाना अनिवार्य होगा।

मॉल के लिए –

* माल के एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

* एंट्री और एक्ज़िट दोनों के लिए अलग गेट होना अनिवार्य है।

* मॉल परिसर के अंदर और माल की दुकानों में भीड़ इक्कठा प्रतिबंधित होगा और सोशल डिस्टेंसिग के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

* एलिवेटर में सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए एक बार में कम से कम लोगों को जाने की अनुमति होगी।

* फूड कोर्ट में 50 प्रतिशत लोगों को बैठने की अनुमति होगी।

* गेमिंग और बच्चों के खेलने की जगहों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

* मॉल के अंदर सिनेमा हॉल पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

* माल के AC का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा और उसकी ह्यूमिडिटी 40-70 प्रतिशत के बीच रखनी होगी।

रेस्त्रां के लिए –

* रेस्त्रां में बैठ कर खाने की जगह टेक एंड कैरी पर अधिक जोर दिया जायेगा।

* फ़ूड डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को खाने का पैकेट दरवाजे पर रखकर छोड़ना होगा।

* फ़ूड डिलीवरी करने वाले व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होगी।

* रेस्त्रां स्टाफ के सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

* रेस्त्रां में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा।

* कस्टमर के रेस्त्रां से जाने के बाद टेबल को सैनिटाइज करना होगा।

होटल के लिए –

* होटल में ठहरने वाले व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडिशन आदि के बारे में जानकारी जुटाने के लिए व्यक्ति से रिसेप्शन पर एक फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरवाया जायेगा।

* होटल में ठहरने वाले लोगों के सामान को सैनिटाइज किया जायेगा।

* होटल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

* डिस्पोजल सामना का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दिया जायेगा।

* बैठकर खाने की जगह रूम सर्विस और टेकअवे को बढ़ावा दिया जायेगा।

* मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

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