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जारी हुई लॉकडाउन 5.0 गाइडलाइन जिसमें पाबंदियां कम छूट मिल रही ज्यादा, देखें क्या खुलेगा और क्या नहीं ?

कोरोना वायरस के कारण देश में 25 मार्च से लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया था, जिसे अब केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी करते हुए नजर आ रही है। आज सरकार ने लॉकडाउन देश में लॉकडाउन 5.0 गाइडलाइन की घोसणा करते हुए इस बात का इशारा दे दिया है कि जल्द ही देश में लॉकडाउन पूरी तरह से खोल दिया जायेगा। इसी के मद्देनज़र आज ग्रह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन जारी कर दी गयी हैं।
कहने को एक तरफ जहां ग्रह मंत्रालय ने आज लॉकडाउन 5.0 कि घोसणा करते हुए इसे देश में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी तरफ इस लॉकडाउन में पाबंदियाँ न के बराबर और शर्तों के साथ छूट अधिक देखने को मिली है। लॉकडाउन 5.0 की यह गाइडलाइन ऐसे समय में आयी है जब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज हो रही है। आईये जानते हैं लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन के अनुसार किस में मिलेगी छूट और किस में जारी रहेंगी पाबंदियां।

Contents

लॉकडाउन 5.0 गाइडलाइन –

लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक, लॉकडाउन के 3 फेज होंगे। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया जायेगा और इसके बाहर चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को शुरू किया जाएगा।

फेज वन – लॉकडाउन 5.0 गाइडलाइन के अनुसार फेज वन के अंतर्गत 8 जून के बाद शर्तों के तहत इन पर मिलेगी छूट।
धार्मिक स्थल
पूजा स्थल
रेस्टोरेंट
होटल
हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सभी सेवाएं
शॉपिंग मॉल्स

फेज टू – राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमति लेने के बाद। इन सभी को खोलने का फैसला जुलाई माह में लिया जाएगा।
स्कूल
कॉलेज
शैक्षणिक संस्थान
प्रशिक्षण संस्थान
कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि को खोला जाएगा।

फेज थ्री – ये लॉकडाउन का आंखरी चरण होगा जिसमे राज्य के अनुसार स्थिति की समीक्षा कर इन सब पर मिल सकती है छूट।
अंतर्राष्टीय हवाई यात्रा
मेट्रो रेल
सिनेमा हॉल
जिम
स्वीमिंग पूल
इंटरटेनमेंट पार्क
थियेटर
बार
ऑडिटोरियम
प्रार्थनास्थल
बारातघर
असेंबली हॉल
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने पर फैसला लिया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन –

नई गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक राहत नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन की पहचान जिला अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। लॉकडाउन 5.0 के दौरान यहाँ अभी की तरह जरूरी सेवाओं से संबंधित सुविधाओं को खोलने की अनुमति होगी।

रात में रहेगा कर्फ्यू –

देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान केवल अति आवश्यक काम होने पर ही बाहर निकलने की अनुमति होगी।

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