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केंद्र सरकार ने जारी की नई लॉकडाउन 3.0 गाइडलाइन जानिए क्या खुलेगा क्या नहीं?

देश में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने आने वाली 3 मई का इंतजार न करते हुए लॉकडाउन की अवधि को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। जिसका मतलब यह हुआ कि अब 3 मई की जगह लॉकडाउन खुलने की तारीक 17 मई हो गयी हो गयी है। हालाँकि इस बार केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के लिए कई नयी शर्ते जारी की हैं। आगे बढ़ाये गए इस लॉकडाउन 3.0 में इस बार देश को जिलों के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है। बता दें कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाएगी। जबकी रेड जोन में आने वाले जिलों में पहले की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा। आईये जानते हैं लॉकडाउन 3.0 गाइडलाइन के नियम और शर्तों के बारे में साथ ही जानिए लॉकडाउन 3.0 गाइडलाइन के अनुसार क्या खुलेगा क्या नहीं।

लॉकडाउन 3.0 गाइडलाइन
courtesy google

Contents

नई लॉकडाउन 3.0 गाइडलाइन –

ग्रीन जोन –

ग्रीन जोन में आने वाले जिलों को सबसे अधिक छूट का लाभ दिया जायेगा। इन जिलों में आर्थिक गतिविधियों में छूट दी जाएगी। ऑफिस और फैक्ट्रियों को सशर्त चालू करने की अनुमति दी जाएगी है। इस दौरान ऑफिस और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। वर्कपेल्स को सैनेटाइज करना जरुरी होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी नई लॉकडाउन 3.0 गाइडलाइन में ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और एक बारी में दुकान में पांच से ज्यादा लोग को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। नई लॉकडाउन 3.0 गाइडलाइन के अनुसार ग्रीन जोन में सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। एक बार में 50 फीसदी यात्रियों के साथ बस को चलने की अनुमति होगी।

ऑरेंज जोन –

नई लॉकडाउन 3.0 गाइडलाइन के अनुसार ऑरेंज जोन में टेक्सी और कैब चलने की अनुमति होगी लेकिन इस दौरान ड्राइवर समेत सिर्फ 2 यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। ऑरेंज ज़ोन में मौजूद व्यक्तियों और वाहनों को एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिए सिर्फ जरूरी गतिविधियों हेतु ही अनुमति प्रदान की जाएगी। ऑरेंज ज़ोन में चार पहियाँ वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 लोगों को यात्रा करने की अनुमति मिलेगी।

रेड जोन –

रेड जोन में मौजूद ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट-भठ्ठे, मनरेगा कार्य, सभी कृषि गतिविधियां (बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन) के संचालन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा रेड जोन में बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां, और सहकारी समितियों की सेवाएं चालू रहेंगी। साथ ही रेड जोन में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, रोगियों को एयर एंबुलेंस से ले जाने पर छूट जारी रहेगी।

लॉकडाउन 3.0 गाइडलाइन क्या रहेगा 17 मई तक बंद –

* सभी ट्रेन, मेट्रो और हवाई सेवाएं.

* सभी स्कूल, कालेज और शिक्षण संस्थान.

* सभी मॉल, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स क्लब और जिम.

* सभी गेस्ट हाउस, होटल, रेस्ट्रोरेंट.

* सभी प्रकार की सभाएं खेल मैदान.

* सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभाएं और कार्यक्रम.

* सभी धार्मिक स्थान और पूजा स्थल.

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