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लॉकडाउन 2.0 गाइडलाइन: जानिए किस में मिलेगी छूट और किस में जारी रहेगी सख्ती।

कोरोना वायरस के संक्रमण से इस समय सम्पूर्ण विश्व जूझ रहा है। वायरस के तेजी से फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए आज विश्व के कई देशों ने अपने देश में लॉकडाउन घोषित किया है। हमारे देश भारत में भी लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन आगे बढ़ाने की घोसणा करी थी। हालाँकि इस लॉकडाउन के दौरान देश में सभी अति आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा कि लॉकडाउन 2.0 को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी। आज केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी गयी है। इस गाइडलाइन के अनुसार 20 अप्रेल के बाद कई सेवाओं में दी जाएगी छूट, वहीं कुछ सेवाएं खुलने के लिए अभी करना होगा और इंतजार।

Contents

जानिए केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन 2.0 गाइडलाइन –

लॉकडाउन 2.0 गाइडलाइन: इन क्षेत्रों को मिलेगी छूट –

* बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता और नकदी प्रबंधन एजेंसियां काम करती रहेंगी।

* अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, मेडिकल स्टोर और मेडिकल लैब खुले रहेंगे।

* पोस्ट ऑफिस, एलपीजी और पेट्रोल-डीजल सप्लाइ जारी रहेंगी।

* पैथोलॉजी लैब, दवाई से जुड़ी कंपनियां खुली रहेंगी।

* मेडिकल इमर्जेंसी और विशेष मंजूरी पर दूसरे राज्य और दूसरे जिले में जाने की इजाजत होगी।

* किसानों और कृषि मजदूरों को खेती से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।

* खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी।

* कृषि उपकरण और उनके मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी।

* खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी।

* कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट रहेगी।

* मनरेगा कार्यों को सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क के साथ अनुमति दी गई है।

* इमर्जेंसी में चार पहिया और दुपहिया वाहनों को छूट दी गई है।

* इमर्जेंसी के हालात में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा।

* दुपहिया से चलने पर केवल ड्राइवर ही जा सकेगा।

* सरकारी कामकाज सुचारू रूप से जारी रखने के लिए डेटा और कॉल सेंटर चलेंगे।

* रेलवे की मालगाड़ियों से सामान की ढुलाई को मिली छूट जारी रहेगी।

लॉकडाउन 2.0 गाइडलाइन: क्या रहेगा बंद – ये सुविधाएं 3 मई तक बंद

* सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें (सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर) बंद रहेंगी।

* यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही (सुरक्षा कारणों को छोड़कर) बंद रहेगी।

* पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी।

* मेट्रो, रेल सेवाएं बंद रहेंगी।

* मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

* सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे।

* जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी।

* जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी।

* ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी।

* सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगी।

* सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।

* आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा।

पब्लिक प्लेस को लेकर गाइडलाइन –

* पब्लिक और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। इन सभी जगहों पर सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा।

* किसी भी संस्थान में 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी।

* शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा।

* पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा।

* शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

वर्क प्लेस को लेकर गाइडलाइन​​​​​​​ –

* सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।

* शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे की गैप देना जरूरी होगा। लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा।

* घर में 65 साल से अधिक के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो कर्मचारियों को घर के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

* निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा।

* सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर समय निकालकर सैनिटाइजेशन कराएं।

* संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेगी।

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