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सरकार द्वारा जारी की गयी अनलॉक-2 गाइडलाइन, जानिए क्या खुलेगा और क्या नहीं?

केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार द्वारा जारी की गयी अनलॉक-2 गाइडलाइन देशभर में 31 जुलाई तक लागू रहेगी। अनलॉक-2 गाइडलाइन के अनुसार 31 जुलाई तक सभी कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। इसके अलावा इस दौरान सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इंटरनेशनल उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की छूट दी जाएगी, जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से उड़ान भरने की मंजूरी प्रदान की गयी हो। इसके अलावा इस दौरान मेट्रो सर्विस, सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, बार, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ के जमा होने पर रोक जारी रहेगी। आईये जानते हैं अनलॉक-2 गाइडलाइन के अनुसार क्या खुलेगा और क्या नहीं।

Contents

जारी हुई अनलॉक-2 गाइडलाइन –

कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए गाइडलाइन –

* सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इस दौरान डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जायेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से शुरू पुनः खोले जा सकते हैं। इसके लिए SOP अलग से जारी की जाएगी।

* सभी इंटेरनेशनल उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा। केवल उन लोग को यात्रा की मंजूरी मिलेगी, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी हो।

* मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल के खुलने पर अभी प्रतिबंध बना रहेगा।

* ज्यादा भीड़ जुटाने वाले सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। जिन गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत अभी नहीं दी गई है, उन्हें शुरू करने की तारीखें अलग से जारी की जा सकती हैं।

* डोमेस्टिक उड़ानों और रेलवे का संचालन मौजूदा प्रणाली के तहत जारी रहेगा।

नाइट कर्फ्यू –

रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं, कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वाले लोग, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाले वाहन, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग पर प्रतिबंध लागू नहीं किया जायेगा। बसों, ट्रेनों और प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने घर जाने की इजाजत रहेगी। नियमों का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर धारा 144 लागू करने जैसे आदेश जारी कर सकता है।

कंटेनमेंट जोन के लिए गाइडलाइन –

* कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

* कोरोना प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन का सीमांकन किया जाए। डिस्टिक मजिस्ट्रेट इन कंटेनमेंट जोन को वेबसाइट पर नोटिफाई करेंगे। इसकी जानकारी मंत्रालय को भी दी जाएगी

* कंटेनमेंट जोन में केवल अति आवश्यक सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामानों की सप्लाई के अलावा यहां पर लोगों के आने-जाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा। यहां कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हर घर की निगरानी, स्वास्थ्य जांच सख्ती से की जाएगी।

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