लॉकडाउन गाइडलाइन 2.0: 20 अप्रैल के बाद ऑफिस जाने वाले लोग इन बातों पर ध्यान दें।
देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया। देश में कोरोना संक्रमण को अधिक फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया यह निर्णय अत्यंत सराहनीय है। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 2.0 के लिए नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। जिसमे कई कार्यों और सेवाओं के लिए शर्तों के तहत छूट देने का प्रावधान रहेगा। इन्हीं में से एक कार्य है ऑफिस से जुड़े वर्कप्लेस का। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन गाइडलाइन 2.0 में वर्कप्लेस के लिए अनेक प्रकार की सशर्त छूटे दी गयी हैं। यदि आप भी 20 अप्रेल से ऑफिस जॉइन कर रहें हैं तो लॉकडाउन गाइडलाइन 2.0 फॉर वर्कप्लेस के तहत जानिए किन बातों का रखना होगा आपको विशेष ध्यान।
लॉकडाउन गाइडलाइन 2.0 फॉर वर्कप्लेस – Coronavirus lockdown guidelines 2.0 for workplace
* 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के पैरेंट्स को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
* बाहर से आने वाले सभी वर्कर्स के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय विशेष परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।साथ ही इन वाहनों को एक बार में केवल 30-40% यात्री को लाने, ले जाने की अनुमति होगी।
* वर्कप्लेस परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी को अनिवार्य रूप से स्प्रे द्वारा डिसइंफेक्ट करना होगा।
* लिफ्ट में एक बार में 2 से 4 व्यक्तियों (आकार के आधार पर) को जाने की अनुमति दी जाएगी
* वर्कप्लेस में सीढ़ियों का उपयोग करने को अधिक प्रोत्साहित किया जायेगा।
* वर्कप्लेस परिसर में एंट्री गेट, लिफ्ट, कैफेटेरिया और कैंटीन, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, केबिन सहित सभी क्षेत्रों को उपयोगकर्ता के अनुकूल कीटाणुनाशकों का उपयोग करते हुए पूरी तरह से डिसइंफेक्ट किया जाएगा।
*वर्कप्लेस में प्रवेश करने के दौरान और बाहर निकलने के दौरान सभी की अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग करना जरुरी होगा।
* गैर-आवश्यक लोगों का साइटों पर प्रवेश करना पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
* सभी श्रमिकों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस अनिवार्य होगा।
* सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर टच फ्री मैकेनिज्म को लागू किया जाएगा। साथ ही हर गेट के साथ-साथ कॉमन एरिया में भी हैंडवॉश और सैनिटाइजर रखे जाएंगे।
* वर्कप्लेस में शिफ्ट चेंज करने के दौरान एक घंटे का अंतर रखना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कर्मचारियों को दिए जाने लंच ब्रेक को रोका जायेगा। इसके बजाय सभी का लंच ब्रेक का समय भी अलग-अलग होगा और सभी को एक दूसरे से दूरी बनाकर लंच करना होगा।
* वर्कप्लेस में 10 या अधिक लोगों की मीटिंग को मंजूरी नही दी जाएगी।
* वर्कप्लेस, ट्रेनिंग सेशंस या अन्य किसी जरुरी बैठक के दौरान सभी को एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठना अनिवार्य होगा।
* गुटखा, तंबाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध रहेगा इसके अलावा थूकने पर भी प्रतिबंधित रहेगा।
* ऐसे सभी नजदीकी अस्पताल / क्लीनिक जो COVID -19 रोगियों के इलाज के लिए अधिकृत हैं उन सभी की लिस्ट वर्कप्लेस में हर समय उपलब्ध होनी चाहिए।
* सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
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